स्वतंत्रता पश्चात के घटनाक्रम
- भारत सरकार अधिनियम, 1919 के लागू होने के बाद इसके तहत गठित भारतीय विधानमंडल द्वारा विधायी शक्ति का प्रयोग किया गया था। इस अधिनियम के बाद भारत सरकार अधिनियम, 1935 आया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के पारित होने के साथ, भारत एक डोमिनियन बन गया और डोमिनियन विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935, जैसा कि भारत (अनंतिम संविधान) आदेश 1947 द्वारा अनुकूलित है, की धारा 100 के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए। भारत के संविधान के तहत जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, विधायी शक्ति संसद और राज्य विधानसभाओं में निहित है।
- भारत के संविधान ने अपने मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के साथ एक बहुल समाज में लोगों की आकांक्षाओं और लोकतांत्रिक कानूनी व्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने के लिए कानून में सुधार के लिए एक नया दृष्टिकोण दिया। यद्यपि संविधान ने संविधान-पूर्व कानूनों (अनुच्छेद 372) को संशोधित या निरस्त किए जाने तक जारी रखने के लिए निर्धारित किया था, संसद में और बाहर एक केंद्रीय विधि आयोग की स्थापना के लिए मांग की गई थी ताकि उत्साही देश की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए विरासत में मिले कानूनों के संशोधन और अद्यतन करने की सिफारिश की जा सके।
- केंद्र सरकार ने 1955 में भारत के तत्कालीन महान्यायवादी श्री एम सी सीतलवाड़ के अध्यक्ष के रूप में प्रथम विधि आयोग की स्थापना की। तब से बाईस विधि आयोग नियुक्त किए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक तीन साल के कार्यकाल के साथ और एक निश्चित विचारार्थ विषय के साथ है।